17 लाख से ज्यादा आवेदन आए, लेकिन सिर्फ 8401 कर्मचारियों को ही मिली ज्यादा पेंशन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में उच्च पेंशन के लिए 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनमें से केवल 8,401 सब्सक्राइबरों को ही उच्च पेंशन का लाभ मिल पाया है। यह जानकारी सरकार ने लोकसभा में प्रस्तुत की है। वर्तमान में, इन आवेदकों ने 15 हजार रुपये प्रति माह की निर्धारित सीमा पर योगदान दिया है, भले ही उनका वास्तविक मूल वेतन इससे अधिक क्यों न हो।

कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत 

कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत ईपीएफओ ने 19 नवंबर 1995 को की थी। इस योजना के तहत, कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 8.33% हिस्सा नियोक्ता द्वारा उसके पेंशन खाते में जमा किया जाता है, जबकि कर्मचारी को भी 1.16% का योगदान देना होता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश के बाद, ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप 17.49 लाख सब्सक्राइबरों ने आवेदन किया।

ज्यादा लोगों को हायर पेंशन का लाभ नहीं मिलने के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं

  • कई व्यक्तियों ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना पूरा फंड निकाल लिया। अब जब ईपीएफओ उनसे डिफरेंस अमाउंट की मांग कर रहा है, तो वे उसे जमा नहीं कर रहे हैं। 
  • कुछ कर्मचारियों का योगदान 1,250 रुपए के अनुसार हुआ है, जबकि उनके बेसिक वेतन में वृद्धि के अनुसार योगदान में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक डिफरेंस अमाउंट भी वे जमा नहीं कर रहे हैं। 
  • कई कर्मचारियों के नियोक्ता हायर पेंशन के लिए सहमति नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। 
  • ईपीएफओ के अनुसार, कई कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और नियोक्ताओं ने मांगी गई जानकारी समय पर नहीं दी है, जिससे प्रक्रिया में देरी हुई है।

कर्मचारियों के लाभ और हानि का विश्लेषण

पहले के नियमों के अनुसार, कर्मचारी केवल 15 हजार रुपए के बेसिक वेतन पर आधारित होकर ही पेंशन फंड में योगदान कर सकता था। इस स्थिति में, यदि कोई व्यक्ति 35 वर्षों तक नौकरी करता है, तो उसे केवल 15,000×35/70 = 7,500 रुपए की पेंशन प्राप्त होती, चाहे उसका वेतन कितना भी हो। 

हालांकि, नए नियमों के तहत, पेंशन योग्य वेतन की गणना नौकरी के वर्षों के आधार पर की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने 35 वर्षों तक कार्य किया और अंतिम 5 वर्षों में उसका औसत बेसिक + डीए 50 हजार रुपए था, तो उसकी पेंशन 50,000×35/70 = 25,000 रुपए मासिक होगी। इस बदलाव के कारण, हायर पेंशन के लिए पात्र कर्मचारी अब कोर्ट का रुख करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें हाल ही में ईपीएफओ द्वारा जारी निर्देशों के कारण एक बड़ा झटका लगा है।