दिल्ली सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए शुरू की ‘मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना’, 10 लाख रुपये तक का ऋण

दिल्ली: दिल्ली सरकार ने छोटे उद्योगों और दुकानदारों को सशक्त बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना' शुरू करने का निर्णय लिया है। उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों को उनकी गतिविधियों का विस्तार करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करेगी। यह पहल दिल्ली सरकार की जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों को सृजित करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। 

छोटे उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाएगी

उन्होंने कहा कि पूर्व-मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की समतामूलक विकास की सोच से प्रेरित यह योजना छोटे उद्योगों और दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाएगी और दिल्ली के समग्र विकास में योगदान देगी। इसके माध्यम से व्यक्तिगत उद्यमियों, व्यापारिक पेशेवरों, कारीगरों और वंचित वर्गों, विशेष रूप से दिव्यांगों और विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना पिछली स्वावलंबन रोजगार योजना की सीमाओं को दूर करने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें केवल 18 इकाइयों को सालाना वित्त पोषण किया गया था।

सौरभ भारद्वाज की घोषणा

उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज के मुताबिक, नई योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र के स्कूल और कॉलेज छोड़ने वाले लोगों सहित विविध लाभार्थियों का समर्थन किया जाएगा। योजना के तहत ऋण माध्यमिक (लघु या कुटीर उद्योग), सर्विस सेक्टर (व्यापार, परिवहन, होटल और रेस्तरां) और सेवा क्षेत्रों में दिए जाएंगे। परियोजनाओं के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये होगी। सरकार या सरकारी संस्थानों से पहले लिए गए अनुचित या बकाया ऋण वाले आवेदक इस योजना के तहत लोन लेने के पात्र नहीं होंगे। सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है।

 5 से 10 लाख रुपये तक पर 7% ब्याज

सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए 10%, महिलाओं, एससी/एसटी और पूर्व सैनिकों के लिए 15% और दिव्यांगों, विधवाओं को 20% सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए 5 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज दर 6% और 5 से 10 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज दर 7% होगी। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह योजना दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIC) के माध्यम से लागू की जाएगी, जो नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।