मप्र हाईकोर्ट ने स्वतंत्र प्रभार मंत्री समेत 5 अन्य को भेजा नोटिस, फर्जी जाति प्रमाण पत्र होने का आरोप

राजगढ़: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल को नोटिस भेजा है. मंत्री टेटवाल को यह नोटिस उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर भेजा गया है. मंत्री के अलावा प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति आयुक्त, एसपी राजगढ़ और जांच समिति भोपाल के अध्यक्ष को भी नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा गया है. मंत्री गौतम टेटवाल पर आरोप है कि वे ओबीसी में आने वाली जीनगर जाति से हैं, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अनुसूचित जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया था।  

हालांकि इस मामले में जांच समिति ने पहले मंत्री को क्लीन चिट दे दी थी. तब याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि समिति ने जल्दबाजी में फैसला सुनाया. इसी आधार पर हाई कोर्ट में फिर से याचिका दायर की गई. हाई कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर सभी से जवाब मांगा है।

6 महीने पहले दायर की गई थी याचिका

पिछले साल जुलाई में मंत्री गौतम टेटवाल के जाति प्रमाण पत्र को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर की गई थी. आपको बता दें कि राजगढ़ की सारंगपुर विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है। नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सारंगपुर सीट पर टेटवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी काला महेश मालवीय को 23,054 वोटों से हराया था। इसके बाद जितेंद्र कुमार मालवीय ने इंदौर खंडपीठ में टेटवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी। 

जितेंद्र कुमार राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं। याचिका में मंत्री पर धोखाधड़ी कर एससी के अंतर्गत आने वाले मोची समुदाय का जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया गया था। याचिका के जरिए कोर्ट से मांग की गई थी कि मंत्री टेटवाल से जुड़े सभी रिकॉर्ड तलब किए जाएं और उनके जाति प्रमाण पत्र की जांच कराई जाए।