बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चाइनीस मांजे से मासूम की मौत और महिला अधिवक्ता के साथ हुई दुर्घटना को संज्ञान में लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही राज्य के मुख्य सचिव से इस मामले में जवाब – तलब किया है । अगली सुनवाई 29 जनवरी को निर्धारित की गई है।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बैंच में हुई सुनवाई के दौरान कहा कि, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है..! ये बड़ा खतरनाक है* राज्य सरकार के प्रतिबंध के नोटिफिकेशन के बावजूद कैसे बाजार में मांझा उपलब्ध हो रहा है..? क्यों इस अधिनियम का पालन नहीं करवाया जा सका..? क्या मुआवजा दिया गया है..? एक 7 साल के बच्चे की जान चली गई और एक महिला अधिवक्ता घायल है* क्यों राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव से जवाब मांगा है कि बाजार में चाइनीस धागा और मांझा कैसे उपलब्ध हो रहा है* वहीं 7 साल के बच्चे की मौत के बाद उसके परिवार को क्या मुआवजा दिया गयाहै..? वहीं इस पूरे मामले में पूर्व में हुई घटनाओं के बारे में भी जवाब तलब किया है* राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका में कल रविवार को 7 साल का बच्चा गार्डन में खेलने जा रहा था, इस दौरान चाइनीस मांझा उसके गले में फस गया और बच्चा लहुलुहान हो गया* आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया इलाज के दौरान बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई* इसी तरह राजधानी के देवेंद्र नगर में एक महिला अधिवक्ता भी चाइनीस मांझे का शिकार होकर घायल हो गई* इन दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने इसे जनहित याचिका मानकर सुनवाई की अगली सुनवाई 29 जनवरी 2025 को तय की गई है।
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Prev Post
सेबी की निवेशकों के हित में योजना, शेयरों की लिस्टिंग से पहले ही उन्हें खरीदा या बेचा जा सके
Next Post